महाराष्ट्र में अवैध फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक, धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर होगी विभागीय कार्रवाई

मुंबई – महाराष्ट्र में फ्लैट खरीदारों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को अनधिकृत निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं।आदेश का उल्लंघन कर अवैध निर्माण की रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना है।

अवैध फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक

सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य के कई हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में फ्लैट बेचकर खरीदारों से रकम वसूली जा रही है। ऐसे मामलों में कानूनी अनुमति और निर्माण की वैधता स्पष्ट नहीं होने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।सरकार ने गैरकानूनी फ्लैटों की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

मंजूर नक्शे से अधिक निर्माण पर भी कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार के सामने ऐसे मामले भी आए हैं, जिनमें स्वीकृत नक्शे में निर्धारित क्षेत्र से अधिक निर्माण करके फ्लैट बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा, एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचने जैसी धोखाधड़ी की शिकायतें भी सामने आई हैं।इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत अनधिकृत निर्माण और मंजूर सीमा से अधिक बने भवनों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाएगी।.

नियम तोड़ने वाले अधिकारियों की होगी जांच

सरकार ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यदि कोई अधिकारी प्रतिबंधित श्रेणी के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच की जा सकती है। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में नियमों के पालन और जवाबदेही को मजबूत करने की कोशिश की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिया गया फैसला

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह फैसला लिया है। त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारी बढ़ने के बीच सरकार का यह कदम फ्लैट खरीदारों को सतर्क रहने का संदेश भी देता है।फ्लैट खरीदने से पहले खरीदारों को निर्माण की अनुमति, स्वीकृत नक्शे और संबंधित संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। रजिस्ट्री अपने आप में निर्माण की वैधता का पूर्ण प्रमाण नहीं है।

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