अवैध जैव उत्तेजक कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, ₹92 लाख से अधिक का माल जब्त

अकोला- जिले के MIDC-4 क्षेत्र में कृषि विभाग की विशेष टीम ने अवैध रूप से जैव उत्तेजक (Bio-Stimulants) की बिक्री और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब ₹92.05 लाख मूल्य का माल जब्त किया है। इस मामले में MIDC पुलिस स्टेशन, अकोला में संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।कृषि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि MIDC-4 क्षेत्र में बिना अनुमति जैव उत्तेजकों का भंडारण और बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर जिला परिषद अकोला के कृषि विकास अधिकारी डॉ. तुषार जाधव एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सतीशकुमार दांडगे के नेतृत्व में जिला उड़नदस्ता टीम ने छापेमार कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान 27 प्रकार के जैव उत्प्रेरक, जिनमें 3827 लीटर एवं 31,141 किलोग्राम सामग्री शामिल है, जब्त की गई। जब्त किए गए माल की कुल कीमत ₹92,05,500 बताई गई है।इस मामले में कृषि अधिकारी (गुणनियंत्रण) सुधाकर खंडारे की शिकायत पर MIDC पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

कार्रवाई दल में शामिल अधिकारी:

  • डॉ. तुषार जाधव — कृषि विकास अधिकारी, जिला परिषद ,अकोला
  • सतीशकुमार दांडगे — जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक
  • सुधाकर खंडारे — कृषि अधिकारी (गुणनियंत्रण)
  • रोहिणी मोघाड — कृषि अधिकारी
  • पंकज जगताप
  • पंकज झरे

यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिनमें जिलाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, संचालक सुनील बोरकर, विभागीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपड़े, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख तथा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे प्रमुख रूप से शामिल रहे।

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