संचारबंदी और दिन बढ़ी समय में भी हुआ परिवर्तन देखे उपविभागीय दंडाधिकारी जी का नया आदेश 

अकोला – शहर में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिये दिनांक 23/11/2021 को रात्रि 10.00 बजे से. निम्नलिखित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूरे अकोला शहर में 25/11/2021 को सुबह 05.00 बजे तक संचारबंदी लागू कि जा रही है। (ए) संचारबंदी का आदेश रात 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक ही लागू रहेगा। संचारबंदी अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी।

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