अकोला शहर में लगी धारा १४४ संचारबंदी दिनांक 21 तक बढ़ी- उपविभागीय दंडाधिकारी जी का नया आदेश 

अकोला :- अमरावती जिले में तनावपूर्ण स्थिति के चलते. अकोला में इसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए अकोला उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. नीलेश अपार ने 17 नवंबर से 19 नवंबर तक अकोला में दो दिवसीय जमावबंदी व संचारबंदी की घोषणा की थी। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जमावबंदी लगाइ गया है और शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। अब एक नये आदेश अनुसार धारा १४४ संचारबंदी को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। नया आदेश दी 21 नवंबर को सुबह छह बजे तक लागु रहेगा । शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी रहेगी

इसके अलावा आदेश में उल्लिखित कुछ अन्य मामले इस प्रकार हैं:-
आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी और आवश्यक कार्यों वाले सरकारी कार्यालय जारी रहेंगे।
– टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा
– विधान परिषद चुनाव अभियान की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देना अनिवार्य होगा.

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