मुंबई- खराब आर्थिक स्थिति में चल रहे अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कई अंकुश लगा दिए हैं. आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अब बैंक ग्राहक अपने खातों से 10,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे. बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश 6 दिसंबर से ही लागू कर दिए गए है. अगले 6 महिनों तक यह अंकुश लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा भी की जाएगी आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बैंक न तो उसकी अनुमति के बिना कोई कर्ज या एडवांस देगा और ना ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा. बैंक पर किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदा लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक लगाई गई है. रिजर्व बैंक के आदे की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके.
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का अर्थ आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाना नहीं है. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।