महाकाया ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. परिसर से 1.23 करोड़ रुपये का माल जब्त

कार्रवाई में निम्न सामग्री जब्त की गई—
- पान मसाला विमल ब्रांड के 55 पैकेट, कीमत ₹10,890/-
- पान मसाला वाह ब्रांड के 221 पैकेट, कीमत ₹26,520/-
- पान मसाला रेड लेबल ब्रांड के 2,333 पैकेट, कीमत ₹5,83,250/-
- पान मसाला बहार ब्रांड के 35 पैकेट, कीमत ₹4,200/-
- सुगंधित तंबाखू वाह ब्रांड के 1,364 पैकेट, कीमत ₹20,460/-
- सुगंधित तंबाखू BHR ब्रांड के 122 पैकेट, कीमत ₹3,660/-
इसके अलावा सुपारी, गुटखा प्रीमिक्स, तंबाखू, कथ्था पावडर, मैग्नेशियम कार्बोनेट पावडर सहित बड़ी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया गया।
जांच के दौरान पान मसाला निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी भी मिली, जिसमें—
- 4 पाउचिंग मशीन
- 2 ब्लेंडिंग मशीन
- 2 ग्राइंडिंग मशीन
- 1 स्क्रीनिंग मशीन
- 1 सीलिंग मशीन
शामिल हैं।इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों के 279 पैकिंग रोल और 74 बोरे खाली पैकिंग पाउच भी जब्त किए गए।FDA के अनुसार, कार्रवाई में जब्त किए गए सभी माल की कुल कीमत ₹1,23,14,480/- (एक करोड़ तेइस लाख चौदह हजार चार सौ अस्सी रुपये) है।
आरोपियों के नाम
इस मामले में निम्न आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है—
- अक्षय घसीटा यादव (उम्र 19 वर्ष)
निवासी- शंकर मंदिर के पास, आमटोला, सेजा, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) - राहुल करणसी यादव (उम्र 19 वर्ष)
निवासी- गांव लकवाय, तहसील छपारा, जिला सिवनी (मध्य प्रदेश) - रोहित राजेश दुर्वे (उम्र 17 वर्ष)
निवासी- मलारा, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश) - गौरव अशोक शर्मा
— मुख्य आरोपी फरार - श्रीमती पद्मिनी हिम्मत शिरेकर
(जगह मालकिन)
इस मामले में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, अकोला में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है।यह कार्रवाई सहायक आयुक्त देवानंद वीर तथा अन्न सुरक्षा अधिकारी रवींद्र सोलंके, गजानन गोरे, घनश्याम धंदे, अनुराज चव्हाण, कुणाल बर्डे, विश्वास राठोड़ और किशोर बोरचाटे द्वारा की गई।यह कार्रवाई श्री एस. डी. केदारे, सह आयुक्त (अन्न), अमरावती विभाग, अमरावती के मार्गदर्शन में तथा अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के निर्देशानुसार पूरी की गई।



