राज्य में नए साल के आयोजनों पर विराम, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध; क्या हैं राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस?

cm uddhav

मुंबई: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ आए दिन सरकारों की चिंता भी बढ़ रही है. कई राज्य एहतियात बरतते हुए पाबंदियां लगा रहे हैं. पूरी दुनिया में नए साल को लेकर भी उत्साह है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग (Home Department) की तरफ से 31 दिसंबर की रात यानी नए साल (New Year Celebration) के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.

कुछ ऐसी रहेंगी पाबंदियां

  • नए साल के जश्न को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी
  • आतिशबाजी पर रोक
  • नए साल पर सड़कों पर भीड़ जुटने पर रोक
  • समुद्र तट, गार्डन, सड़कों पर भीड़भाड़ ना हो
  • गेट-वे आफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी परी भीड़ ना हो
  • 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के और 10 वर्ष से कम उम्र के लोग 31 दिसंबर की रात घरों से बाहर ना निकलें
  • ओपन ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों में 25% क्षमता तक ही अनुमति
  • हॉल या बंद सभागृह में 50% क्षमता को ही अनुमति

महाराष्ट्र में लागू हैं ऐसी पाबंदियां

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन के चलते नए ​​​​दिशानिर्देशों की घोषणा की थी. उसके मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है. इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति है. महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हाल के लिए 50% क्षमता की अनुमति है. अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुली जगह में यह संख्या 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25% जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए. रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा हाल 50% की क्षमता पर संचालित होंगे. उन सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ-साथ 50% क्षमता भी घोषित करनी होगी.

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