महाराष्ट्र में आज से संचारबंदी और कठोर निर्बंध  – नई नियमावली जारी देखे क्या रहेगा सुरु क्या रहेगा बंद….

महाराष्ट्र कोरोना गाइडलाइंस: महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू! एक क्लिक से जानें राज्य सरकार के नए नियम

मुंबई : राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, राज्य सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। नियमानुसार राज्य में रात्रि कर्फ्यू संचारबंदी और सुबह जमावबंदी पुरे राज्य में रहेगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग मॉल, मैदान, पार्क, मूवी थिएटर, हेयरड्रेसिंग सैलून, सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए भी नियम लागू किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई लोकल यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

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  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति
  •  अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति सामाजिक,
  • धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति
  • रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू
  •  मैदान, पार्क और पर्यटन स्थल बंद
  •  स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद
  •  50 प्रतिशत क्षमता पर खुले रहेंगे थिएटर
  •  सैलून और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत की दर से अनुमति
  • होटल रेस्तरां को केवल रात 10 बजे तक जारी रखने की अनुमति
  •  स्विमिंग पूल, स्पा, जिम पूरी तरह से बंद
  • राज्य में प्रवेश के लिए, यदि दोनों खुराक या आरटी पिसिया परीक्षण के लिए कोविडा निवारक टीका नकारात्मक रिपोर्ट बाध्यकारी
  •  एम्पिएसी, हॉल टिकट यात्रा करने के लिए जो लोग यात्रा परीक्षा यूपीएससी परीक्षा या प्रतियोगिता में छूट दी जाएगी
  • दुकानों, होटलों, रेस्तरां में काम करने वालों के लिए दोनों टीकाकरण अनिवार्य है।
  • यदि कोई व्यक्ति, जिसे वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं मिली है, कार्यस्थल पर पाया जाता है, तो संबंधित होटल, दुकान या रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  •  मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय बंद रहेंगेशॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स 50% क्षमता पर जारी रहेगा

    सिनेमा, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता पर जारी रहेंगे

    तिथि पर घोषित सभी परीक्षाएं होंगी

  • निजी कार्यालय

    1. निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत उपस्थिति की सीमा
    2. जिन कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी है, उन्हें ही भर्ती किया जाना चाहिए और जिन कर्मचारियों को टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए।
    3. कर्मचारियों द्वारा कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए
    4. थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं
    5. सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम

      • लोग बिना लिखित और स्पष्ट अनुमति के सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं
      • वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर नागरिकों से संवाद करें
      • एक ही परिसर में या बाहर के लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचार
      • कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करें और कार्यालय की सुविधा के अनुसार उनके काम के घंटे में बदलाव करें।
      • सरकारी कार्यालयों में कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन हो
      • थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना

हम अभी भी इस खबर को अपडेट कर रहे हैं।

निचे पढ़े पूरी नियमाली

 

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