नागपुर: सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी माने जाने वाले सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत जानकारी प्राप्त करना अब आम नागरिकों के लिए अधिक महंगा हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क से लेकर अपील प्रक्रिया तक विभिन्न स्तरों पर शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जिससे सूचना प्राप्त करने की लागत बढ़ने वाली है।
नई व्यवस्था के तहत आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए 30 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा मांगी गई जानकारी की फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ 5 रुपये शुल्क लिया जाएगा। डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराई जाने वाली प्रतियों पर भी प्रति पृष्ठ 5 रुपये का शुल्क लागू रहेगा। अभिलेखों का निरीक्षण पहले एक घंटे तक निःशुल्क रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। इससे बड़ी मात्रा में दस्तावेजों की जांच करना भी महंगा साबित हो सकता है।
विशेष बात यह है कि यदि जानकारी देने से इनकार किया जाता है या निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो न्याय पाने के लिए अपील करनी पड़ती है। अब प्रथम अपील के लिए 50 रुपये तथा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। इससे सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
इसके अलावा, प्रत्येक आरटीआई आवेदन के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी वहीं से प्राप्त करने की सलाह देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे कुछ मामलों में आधिकारिक प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
नए नियमों के अनुसार एक आरटीआई आवेदन में केवल एक ही विषय से संबंधित जानकारी मांगी जा सकेगी। साथ ही आवेदन को लगभग 150 शब्दों की सीमा में रखना होगा। यदि विभिन्न मुद्दों पर जानकारी चाहिए, तो अलग-अलग आवेदन करने होंगे। इससे आवेदकों पर आर्थिक भार और बढ़ सकता है, ऐसा जानकारों का कहना है।
महत्वपूर्ण शुल्क प्रावधान
- आरटीआई आवेदन शुल्क: 30 रुपये
- सूचना की फोटोकॉपी: प्रति पृष्ठ 5 रुपये
- डिजिटल प्रति: प्रति पृष्ठ 5 रुपये
- अभिलेख निरीक्षण: पहला घंटा निःशुल्क, उसके बाद प्रति घंटा 50 रुपये
- प्रथम अपील शुल्क: 50 रुपये
- द्वितीय अपील शुल्क: 100 रुपये
- फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य
- एक आवेदन में केवल एक ही विषय से संबंधित सूचना मांगने की शर्त




