अकोला- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 20 मई की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण का संवर्धन व सुरक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पैरिस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन पर्यावरण समिति बैठक में सन 2022 के लिए गणेशोत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पैरिस की मूर्तियों का निर्माण व इसकी बिक्री करने की अनुमति शर्तों के साथ जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने जारी की है। सन 2022 इस वर्ष के लिए गणेशजी की प्लास्टर ऑफ पैरिस की मूर्तियों का निर्माण, वितरण व बिक्री व खरीदी करने के लिए दंडात्मक कार्यवाही के साथ शर्तों के अधिन रहकर सुविधा दी जा रही है।
क्या है आदेश
मूर्ति बनाने वाले निर्माता धर्मादाय आयुक्त अथवा महानगर पालिका अथवा नगर परिषद या नगर पंचायत में पंजीयन कराना बंधनकारक होगा। कुल निर्मित व बिक्री पीओपी की प्रति मूर्ति पर जुर्माने की रकम के रूप में 50 रूपए भरना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में कार्यवाही मनपा आयुक्त, सम्बन्धित नगर परिषद व नगर पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, गाडगेबाबा प्रतिष्ठान व राजस्व विभाग आवश्यक दल का गठन करें | मूर्तिकारों को मूर्ति निर्माण व बिक्री की यह सुविधा केवल सन 2022 के लिए दी जा रही है.
सम्बन्धित मूर्तिकारों को दिए गए फार्मेट में प्रतिज्ञापत्र के साथ घोषणापत्र मनपा, नगर परिषद, नगर पंचायत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत किए गए घोषणापत्रों की जांच मनपा अकोला शहरी परिसर के लिए ग्रामीण परिसर के लिए सम्बन्धित नगर परिषद व नगर पंचायत के मुख्याधिकारी करेंगे। कुल बिक्री के लिए उपलब्ध पीओपी की मूर्तियों पर ठोस रूप से पीओपी – 2022 मुद्रांकित करना बंधनकारक होगा। शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मनपा क्षेत्र में आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्व विभाग तथा जिले के अन्य शहरी परिसर में नगर परिषद मुख्याधिकारी, नगर पंचायत स्थानीय पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से टीम का गठन करें व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। ग्रामीण परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेश का पालन होने के लिए आवश्यक उपाययोजना करें। आदेश पर उचित अमल होने के लिए प्रादेशिक अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल अकोला अपने अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र आदेश निर्गमित करें।