नई दिल्ली- इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(10D) एक प्रावधान है जो स्पेशल कंडीशंस में इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को टैक्स छूट प्रदान करता है. यह सेक्शन इंश्योरेंस के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्योरिटी सुनिश्चित करते हुए टैक्स बेनिफिट्स चाहने वालों के लिए काफी अहम है. आइए, यहां पर समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदारों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10D) के तहत कब और कैसे छूट मिल सकती है.
धारा 10(10D) के तहत टैक्स छूट का लाभ कब उठा सकते हैं?
धारा 10(10D) के तहत कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:
इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी: इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और छूट तभी मिलती है जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है. मैच्योरिटी का मतलब है कि पॉलिसी अपनी अवधि के अंत तक पहुंच गई है, और पॉलिसीधारक मैच्योरिटी इनकम प्राप्त करने के लिए पात्र है.
प्रीमियम सीमा: पॉलिसी की अवधि के दौरान पेमेंट किया गया प्रीमियम इंश्योरेंस राशि के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. सितंबर 2021 में मेरे अंतिम ज्ञान अपडेट के अनुसार, 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए सीमा इंश्योरेंस राशि का 10% थी, और इस तिथि से पहले जारी की गई पॉलिसियों के लिए 20% थी.
टैक्स लाभ की शर्तें: टैक्स लाभ का आनंद लेने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी को धारा 80सी और धारा 10(10D) का एक साथ पालन करना होगा. धारा 80C पेमेंट किए गए प्रीमियम के लिए कटौती प्रदान करती है, जो कि 1.5 लाख की कुल सीमा के अधीन है.
मैच्योरिटी राशि: धारा 10(10D) के तहत छूट इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर प्राप्त राशि पर लागू होती है. यह मैच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री होनी चाहिए.
धारा 10(10D) के तहत छूट कैसे प्राप्त करें?
धारा 10(10D) के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
पॉलिसी प्रकार जांचें: यह सुनिश्चित करें कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) जैसी पॉलिसियां आम तौर पर इसी कैटेगरी में आती हैं.
प्रीमियम सीमा बनाए रखें: यह सुनिश्चित करें कि पॉलिसी की अवधि के दौरान पेमेंट किया गया कुल प्रीमियम इंश्योरेंस राशि के तय प्रतिशत से अधिक न हो. इस शर्त का उल्लंघन करने पर टैक्स लाभ का नुकसान हो सकता है.
टैक्स रिटर्न दाखिल करें: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, मैच्योरिटी राशि और पेमेंट किए गए प्रीमियम सहित इंश्योरेंस पॉलिसी का विवरण प्रदान करें. इससे आपको धारा 10(10D) के तहत छूट का दावा करने में मदद मिलेगी.
रिकॉर्ड रखें: प्रीमियम पेमेंट रसीदों और पॉलिसी सर्टिफिकेट सहित अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट बनाए रखें. ये रिकॉर्ड टैक्स निर्धारण प्रॉसेस के दौरान सहायक हो सकते हैं. इनकम टैक्स धारा 10(10D) पॉलिसीधारकों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों की मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट प्राप्त करने का एक वैल्यूएबल अवसर प्रदान करती है. इन लाभों को अधिकतम करने के लिए, निर्धारित प्रीमियम सीमा और अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक है.