महा नगरपालिका और नगर परिषदों में बहुसदस्यीय वार्ड व्यवस्था लागू करने के लिए नया अध्यादेश अब 3 सदस्यों का होंगा एक प्रभाग 

अब फिर पार्टी के बेनर के सहारे बहके आयेगे काम चोर नगर सेवक… 

election

मुंबई/अकोला – महा नगर पालिका एवं नगर परिषदों, नगर पंचायतों में बहुसदस्यीय वार्डों के प्रावधान को पुन: लागू करने का निर्णय आज हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। इस संबंध में अध्यादेश प्रख्यापन के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 को राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों में एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली शुरू करने के लिए संशोधित किया गया था। तथापि नगर निगमों के लिए बहुसदस्यीय वार्ड के प्रावधान को संबंधित धारा में संशोधन कर पुन: लागू करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, निगम के अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड से जहां तक ​​संभव हो सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुमोदित किया गया है इस अनुसार अब हरवार्ड में दो से कम और चार से अधिक नहीं सदस्य नही होगे यानी तिन सदोस्यो का के प्रभाग होंगा ।

2017 के नगरपालिका चुनावों में, भाजपा ने पुणे, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर और नागपुर-अकोला में सत्ता हासिल की थी। लेकिन इसके बाद जब राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई तो उसने कानून में बदलाव कर एक सदस्यीय वार्ड व्यवस्था को वापस ला दिया। लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में मुंबई के अलावा अन्य नगर निगम चुनावों के लिए तीन सदस्यीय वार्ड सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है.

अगले साल मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, मीरा-भायंदर, सोलापुर, नासिक, मालेगांव, परभणी, नांदेड़-वाघाला, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर में चुनाव होंगे. ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here