Tuesday, July 23, 2024
Home टेक SIM Card Rule: आज से काम नहीं करेंगे ये सिम-कार्ड, बंद होगी...

SIM Card Rule: आज से काम नहीं करेंगे ये सिम-कार्ड, बंद होगी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल

Photo Credit - Dainik Jagran File Photo
नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से बीते साल 7 दिसंबर को 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म करने का आदेश दिया था। साथ ही यूजर को 9 से ज्यादा सिम का वेरिफिकेशन कराने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया था। जिसकी समयसीमा आज यानी 20 जनवरी 2022 से खत्म हो रही है। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर के सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी। ना ही इन सिम पर इनकमिंग कॉल आएगी। मतलब यह सिम पूरी तरह से कबाड़ हो जाएंगे। DoT का नया सिम कार्ड नियम 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया था।

इन सिम को किया जाएगा बंद

DoT ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए। साथ ही सिम को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया था। वही इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया था। DoT के मुताबिक अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल 5 और इनकमिंग कॉल 10 दिनों में बंद करने का आदेश दिया था। जबकि सिम पूरी तरह से 15 दिनों में बंद हो जाएगा।
किसको कितने सिम रखने का अधिकार
दूरसंचार विभाग के नए नियमों की मानें, तो एक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर और समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने की छूट है। नए नियमों के मुताबिक एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम करना अवैध होगा। ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× How can I help you?