घर बैठे मिलेगी KYC करने की सुविधा RBI ने की नई गाईडलाइन जारी

RBI KYC Guidelines : अगर आपका किसी बैंक में खाता है और समय-समय पर केवाईसी को अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है. तो ऐसे में आपको बैंक की शाखा में जाना पड़ता है. ऐसे में कई बार लोगों को केवाईसी अपडेट कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब आपको केवाईसी अपडेट कराने में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी. क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को राहत देते हुए फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी कर दिया है. जिससे अब ग्राहक फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (V-CIP) प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं.

केवाईसी को लेकर आरबीआई का कहना है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो Re-KYC को केवल सेल्फ डिक्लेयरेशन के भी किया जा सकता है. इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) ने देश के सभी बैंकों को निर्देश भी दिए हैं. आरबीआई ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग-अलग नॉन-फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेयरेशन करने के ऑप्शन भी दिया जाए.

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आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) विवरण अपडेट करने के लिए अपने बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है. आरबीआई को बैंकों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद भी डिजिटल री-केवाईसी का प्रोसेस बैंकों के वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाता है.

घर बैठे होगा काम

आरबीआई के अनुसार, कस्टमर अब घर बैठे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप या फिर पत्र के जरिए री-केवाईसी के प्रोसेस को पूरा कर सकता है. इसमें बैंक के शाखा में जाने की जरुरत नहीं है. अगर केवल पते में बदलाव होना है तो इन माध्यमों के जरिए एड्रेस प्रूफ जमा कराया जा सकता है और बैंक को दो महीने के भीतर वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा.

ऐसे अपडेट कराएं केवाईसी

आरबीआई के मुताबिक, कस्टमर यह सुविधा देने वाले बैंकों में वीडियो कॉल कर सकता है. ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए एक नई केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं. आरबीआई ने ग्राहकों से केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क करने को कहा है. आरबीआई ने कहा है कि एक नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों’ की वर्तमान सूची के अनुरूप न हों. अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई है, तो नई केवाईसी की भी जरूरत है.

ग्राहकों पर जोर नहीं डाल सकता कोई बैंक

दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर कहा था कि बैंकों को कस्टमर को ब्रांच बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए. गवर्नर का स्पष्टीकरण तब आया था जब कई ग्राहकों ने कहा कि उनके बैंक उन्हें 31 दिसंबर, 2022 से पहले केवाईसी के लिए ब्रांच में आने के लिए कहा है. इस केवाईसी मांग से यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर ग्राहक बैंक में नहीं आते हैं तो खाते फ्रीज किए जा सकते हैं.

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