दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने वाहनों के साथ PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया है. 4 मार्च को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इस नियम को तत्काल अमल में लाने की बात कही गई है और इसके अंतर्गत अब बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
- बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
- 5 साल तक जेल, 1 लाख तक जर्माना
- तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नया नियम
नई दिल्ली: पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. इस दौरान जिन वाहनों का PUC प्रमाणपत्र एक्सपायर पाया जाएगा, चालकों को पंप पर ही इसे जारी करना होगा. यह फैसला वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से किया गया है. इसकी मदद से हर वाहन के प्रदूषण स्तर को जांच के दायरे में रखने में मदद मिलेगी. यह व्यवस्था दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर रहेगी.
5 साल तक जेल, 1 लाख तक जुर्माना
4 मार्च को जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से वैलिड PUC होने पर ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने की बात सामने आई है. मतलब अगर आपके वाहन का PUC नहीं हुआ है तो आप अब ईंधन नहीं भरवा पाएंगे. दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को 5 साल तक सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक PUC जल्द ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरवाने की लिए जरूरत बन जाएगा.
ईंधन भरवाने के लिए PUC अनिवार्य
इसके तहत वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए चालकों को PUC रखना अनिवार्य होगा. कुल मिलाकर अगर आपके वाहन का PUC नहीं हुआ है तो आपको अब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं देंगे. प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली में न चलें और यहां के निवासी स्वच्छ हवा का आनंद ले सकें, इसके लिए यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया है. पर्यावरण मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.