महाराष्ट्र में आज से लगा नाइट कर्फ्यू ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने जारी कीये सख्त आदेश

मुंबई- ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू (Maharashtra Night Curfew) लगा दिया गया है. आज रात से ही महाराष्ट्र में पाबंदियां जारी हो गई हैं. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों (Corona rules) का उल्लंघन करने पर 500 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने आज विधानसभा में दी है.

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इनडोर शादियों में 100 लोगों और आउटडोर शादियों में 250 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. पिछले चौबीस घंटों में 1410 नए मामले दर्ज किए गए हैं.वहीं 12 लोगों की मौत से सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है, राज्य एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ने लगा है.

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन्स

आज से महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू

त्योहारी सीजन में संक्रमण के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते है. क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए रात को घर से बाहर निकलते हैं. इस दौरान रेस्तरां और होटलों में भारी भीड़ मौजूद रहेती है. आज रात से कर्फ्यू जारी होने के बाद 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इससे संक्रमण को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी जरूर मिलेगी.

नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना

बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. आज ही 22 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए थे. आज दर्ज किए गए 22 नए मामलों के साथ ही नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या राज्य में 110 पहुंच गई है. तेजीसे हो रहे इजाफा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है. यही वजह है कि मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. इन नियमों की अनदेखी करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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