अब हर कोई उड़ा सकेगा ड्रोन सरकार ने आसान किए ड्रोन उड़ाने के नियम…

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नई दिल्ली : सरकार ने देश में ड्रोन उड़ाने के नियमों को और आसान कर दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में ड्रोन उड़ाने की परमीशन के लिए लगने वाले फॉर्म्स की संख्या को 25 से घटाकर 5 कर दि है. वहीं इस पर लगने वाले 72 तरह के फीस को भी घटाया गया है. अब आपको कुल 4 तरह के शुल्क देने होंगे.

आसान हुए ड्रोन उड़ाने के नियम 

मिनिस्ट्री ने Drone Rules 2021 जारी किया, जिसमें उन्होंने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 (Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021) के नियमों को आसान किया है. नए नियमों ड्रोन उड़ाने के लिए लगने वाले चार्जेस को बिल्कुल नाममात्र का रखा है और इसका ड्रोन के आकार से कोई वास्ता नहीं होगा.

घटाए गए ड्रोन फीस

उदाहरण के लिए, एक बड़े आकार के ड्रोन को उड़ाने के लिए लगने वाला रिमोट पायलट लाइसेंस फीस को 3000 रुपये से घटाकर सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये कर दिया गया है. यह लाइसेंस 10 साल तक के लिए मान्य होगा.

नहीं लेने होंगे ज्यादा अप्रूवल

नए नियमों में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है, जिसमें इसके इम्पोर्ट क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की मंजूरी, ऑपरेट परमिट आदि शामिल है.

नए ड्रोन नियमों में अन्य अप्रूवल जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर आदि की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया गै.

इस जोन में ड्रोन उड़ाने पर नहीं लेना होगा परमीशन

नए नियमों के मुताबिक “ग्रीन जोन” में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक की उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. ग्रीन जोन का मतलब 400 फीट के वर्टिकल दूरी का हवाई क्षेत्र है, जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में रेड ज़ोन या येलो ज़ोन के रूप में नामित नहीं किया गया है.

नए ड्रोन नियमों में अपने ड्रोन लाइसेंस को ट्रांसफर करना या रद्द करने के प्रोसेस को भी आसान बनाया गया है.

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