अकोला में गलानी एग्रो पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई; 1,110 किलो तेल जब्त, लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

सरसों और तिल के तेल में मिलावट का संदेह; 3.28 लाख रुपये का तेल जब्त, जांच के लिए लिए गए चार नमूने

अकोला- अकोला स्थित मेसर्स गलानी एग्रो प्रा. लि. में खाद्य विभाग ने 27 अक्टूबर 2026 को निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मिलावट के संदेह में कुल 1,110 किलो सरसों और तिल का तेल जब्त किया गया। जब्त तेल की कुल कीमत 3 लाख 28 हजार 200 रुपये बताई गई है। साथ ही, विश्लेषण के लिए तेल के चार नमूने भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने विश्लेषण के लिए निम्नलिखित चार नमूने लिए:

1. प्रीमियम सरसों का तेल (Premium Mustard Oil)
2. प्रीमियम तिल का तेल (Premium Sesame Oil)
3. खुला सरसों का तेल (Mustard Oil – Loose)
4. खुला तिल का तेल (Sesame Oil – Loose)

तेल में मिलावट की आशंका के चलते प्रतिष्ठान में उपलब्ध शेष स्टॉक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त किया गया।

3.28 लाख रुपये का तेल जब्त

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए तेल का विवरण इस प्रकार है:

– सरसों का तेल: 540 किलो, कीमत 1,45,800 रुपये।
– तिल का तेल: 570 किलो, कीमत 1,82,400 रुपये।

इस प्रकार कुल 1,110 किलो तेल जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 3,28,200 रुपये है। तेल में मिलावट की पुष्टि जांच रिपोर्ट से ही होगी।

स्वच्छता और रिकॉर्ड में मिलीं कई खामियां

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित कई कमियां सामने आईं। विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठान में तकनीकी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं थी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) योजना, पोषण संबंधी तथ्यों का रिकॉर्ड, खाद्य पदार्थों की विश्लेषण रिपोर्ट, FIFO (पहले आया, पहले इस्तेमाल हुआ) रिकॉर्ड, साफ-सफाई का रिकॉर्ड, कच्चे खाद्य पदार्थों का रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे।जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों को पैलेट पर रखने के बजाय सीधे जमीन पर रखा गया था। खिड़कियों पर कीटों को रोकने के लिए बारीक जालियां भी नहीं थीं।

विभाग ने इन कमियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के अनुसूची-4 (Schedule IV) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई

यह कार्रवाई मुंबई के आयुक्त श्री तुकाराम मुंढे तथा अमरावती के सह आयुक्त श्री सचिन केदारे के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई के दौरान अकोला के सहायक आयुक्त (खाद्य) देवानंद वीर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशोर बोरचाटे उपस्थित रहे।अब तेल के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट पर नजर रहेगी। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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