अकोला- अकोला शहर के बाद अब संपूर्ण जिले में धारा 144 को लागू करने का आदेश रविवार को जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने जारी किया. आदेश के अंतर्गत रविवार को मध्यरात्रि से आदेश लागु हो गया जो मंगलवार, 23 नवंबर की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा. जिले के तहसील मुख्यालयों सहित ग्रामीण अंचलों में लागू की गई धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चार और उससे अधिक लोगों के भीड़ के जुटने पर पाबंदी रहेगी.