ATM Card: मृतक के ATM कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा, जानिए क्या कहते हैं एटीएम के रूल्स

नई दिल्ली  ATM Rules: डिजिटल बैंकिंग के आने से अकाउंट से पैसे निकालना असान हो गया है। जबकि पहले लोगों सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे और इसके लिए भी लंबी लाइन में लगना होता था। लेकिन डिजिटल बैंकिंग के शुरू होने के बाद एटीमए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

कई बार देखा गया है कि, किसी की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसके अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा विथड्रॉल कर लेते हैं। जो कि गैरकानूनी है। यहां आपको बता दें कि, नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए किसी की मृत्यु के बाद अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता। अगर ऐसे किसी मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है। आइए जानते है इसके बारे में डिटेल में….

नॉमिनी क्लेम कर सकता है पैसे – किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही आप उन पैसों को निकाल सकते हैं। कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से पैसे एटीएम के द्वारा निकालना भी गलत है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक को सूचित करना होगा कि उस खाताधारक की मौत हो गई है।

कैसे करना होगा क्लेम – नॉमिनी बैंक जाकर मृतक के अकाउंट में जमा रकम पर क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे एक फॉर्म भरना होता है साथ ही मृतक की पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना अधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसके बाद बैंक आसानी से पैसे दे देगा और मृतक का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

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