मुंबई- कोरोना के मामलों में उछाल के बीच राज्य सरकार ने नई पाबंदियों को लागू कर दिया है। प्रदेश में अब बंद सभागार या खुली जगहों पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। गुरुवार को देर रात राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने इस संबंध में आदेश जारी किया। नए आदेश के अनुसार राज्य में बंद हॉल अथवा खुले मैदान में आयोजित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। भारी भीड़ जुटने की संभावना वाले समुद्र किनारे, खुले मैदान, पर्यटन स्थलों जैसे स्थानों पर स्थानीय प्रशासन को धारा 144 लागू करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।