ओबीसी आरक्षण पर निलंबन बरकरार, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, क्या अकोला मनपा के चुनाव 6 महीने आगे बढ़ेगे ?

Maratha Reservation Case supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर रज्य सरकार को करारा झटका दिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत से कहा गया था कि या तो केंद्र को इम्पेरीकल डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहें या राज्य सरकार द्वारा इस तरह के डेटा को संकलित करने तक पूरे चुनाव को रद्द कर दें। राज्य सरकार ने ऐसी हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इम्पेरीकल डेटा की शर्त पूरी नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

‘महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र को डेटा साझा करने का निर्देश दिया जा सकता है। क्योंकि केंद्र के मुताबिक वह डेटा किसी काम का नहीं है. इसलिए, इस याचिका को खारिज किया जा रहा है, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

राज्य मनपा चुनावों पर पड़ेगा बढ़ा प्रभाव 

राज्य में 18 मनपा के चुनाव फरवरी 2022 में होंने है । इनमें मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, मीरा-भायंदर, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, सोलापुर, नासिक, मालेगांव, परभणी, नांदेड़-वाघाला, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता सक्रिय भी हो गए हैं।  अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद राज्य सरकार प्लेन बी का उपयोग कर पेंडमिक एक्ट द्वारा चुनाव स्थगित कर 1 साल आगे ढकल सकती है.

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