अकोला में 1 अगस्त से हेलमेट नहीं तो ₹1000 जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निलंबित

चालक के साथ पीछे बैठे यात्री के लिए भी नियम अनिवार्य

Akola Helmet Mandatory Rules From August 1 | अकोल्यात १ ऑगस्टपासून हेल्मेट सक्ती, नियम मोडल्यास १ हजार दंड

अकोला- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों पर अंकुश लगाने के लिए अकोला पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से जिले में दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले (पिलियन) यात्री के लिए भी बीआईएस मानक वाला आईएसआई प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।

पांच वर्षों में 883 लोगों की मौत

पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच अकोला जिले में 807 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 883 लोगों की जान गई। इनमें 338 ऐसे दोपहिया चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि 332 चालक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस का मानना है कि यदि इन लोगों ने मानक हेलमेट पहना होता तो बड़ी संख्या में मौतों और गंभीर चोटों को रोका जा सकता था।

दुर्घटनाओं में 23.42 प्रतिशत की कमी

पुलिस प्रशासन ने बताया कि प्रभावी यातायात प्रबंधन, नियमित नाकाबंदी और विशेष जांच अभियानों के कारण जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 23.42 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अब हेलमेट अनिवार्य करने का निर्णय इसी अभियान को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी कर्मचारियों से हुई अभियान की शुरुआत

प्रशासन ने हेलमेट अभियान की शुरुआत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से की है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति और तहसील कार्यालय के बाहर यातायात शाखा द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया।जांच के दौरान 100 से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकारी कार्यालयों के बाहर होगी रोज जांच

जिलाधिकारी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष वर्षा मीना के निर्देश पर अब जिले के प्रमुख सरकारी कार्यालयों के बाहर प्रतिदिन हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर रोक संबंधी सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं।

पुलिस की अपील

यातायात शाखा प्रमुख मनोज बहुरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीआईएस मानक वाला आईएसआई प्रमाणित हेलमेट खरीदें और हर यात्रा के दौरान उसका नियमित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन है।अकोला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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