ITR 1 और ITR 2 –वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ रहा है. ऐसे में आपको सही ITR के फॉर्म का चयन करना बेहद जरुरी होता है. आईटीआर भरने के लिए कई फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं. जहां पर जाकर आप आईटीआर भर सकते हैं. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो लास्ट डेट निकलने से पहले भर लें.
अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 दो आयकर रिटर्न फॉर्मों के बीच अंतर जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती से अगर आपने गलत ITR फॉर्म का भर दिया तो इसे दोषपूर्ण रिटर्न कहा जाएगा और आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा सकता है. साथ ही आपसे इस नोटिस में सही रिटर्न फॉर्म भरने को कह सकता है.
कौन भर सकता है ITR-1 ?
- ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम का सोर्स, एक गृह संपत्ति और आय के अन्य सोर्स यानी ब्याज आय, लाभांश आदि और कृषि आय सिर्फ 5000 रुपए तक होनी चाहिए.
- किसी व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- व्यक्ति को सामान्य रूप से निवासी भारतीय होना चाहिए.
- यदि किसी एक शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो वह ITR फाइल करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है.
ITR-2 कौन भरते हैं?
किसी व्यक्ति की आय उपरोक्त के अलावा अन्य स्रोतों से है या उसकी आवासीय स्थिति अलग है, तो उसे आईटीआर -2 फॉर्म भरना चाहिए. आईटीआर -2 फॉर्म कौन फाइल कर सकता है.उनके बारे में नीचे बताया गया है.
- वेतन से आय, एक या एक से अधिक गृह संपत्ति और आय के अन्य स्रोत हैं तो वह आईटीआर 2 फाइल कर सकता है.
- विदेशी आय जैसे विदेशी शेयरों से लाभांश आदि मामले में भी वह आईटीआर 2 फाइल कर सकता है. साथ ही वह कंपनी का निदेशक है तो भी आईटीआर 2 फाइल कर सकता है.
- गैर लिस्टेड इक्विटी शेरों में निवेशक, भारत के बाहर संपत्ति रखने वाला, कुल आय 50 लाख से अधिक होने पर और एक हिंदू अविभाजित परिवार आईटीआर-2 फाइल कर सकता है.
फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरुरी बातें
वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास आय के और सोर्स जैसे- व्यवसाय और पेशे से आय है तो वह ITR-1 या ITR-2 का उपयोग करके ITR फाइल नहीं कर सकता है. उसे अलग-अलग आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल करना होगा जैसा कि उसके लिए लागू है.
इसके अलावा ITR-2, ITR-1 की तुलना में कहीं अधिक जटिल रूप है. ITR-1 को सहज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक साधारण ITR फॉर्म है जिसमें ITR-2 की तुलना में अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है.
दोनों में क्या है अंतर?
एक व्यक्ति नए आयकर पोर्टल पर आईटीआर-1 का उपयोग करके आसानी से अपना टैक्स रिटर्न भर सकता है. ITR-1 फॉर्म में ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी हुई होती है. वहीं, नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर-2 दाखिल करना बेहद जटिल है. पोर्टल कुछ सवालों के जवाब फॉर्म के शुरू होने से पहले जैसे खरीद की तारीख, यूनिट विवरण (शेयरों या म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ के मामले में) आदि की मांग करता है.