UGC on Reservation Policy in University: विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती, दाखिले और छात्रावास आवंटन में अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति को लेकर महत्वूर्ण अपडेट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और इन सभी से सम्बद्ध महाविद्यालयों और स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में भर्ती, दाखिले और छात्रावास आवंटन में लागू किए जाने रहे नियमों, वर्तमान रिक्तियों और भरे की कार्य-योजना को लेकर निर्देश जारी किया है।
आयोग द्वारा सोमवार, 12 जून को इन उच्च शिक्षा संस्थानों को जारी निर्देश में कहा गया कि वे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़े वर्गों (OBC-NCL), आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमों को लागू करने की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट्स प्रकाशित करें।
भर्तियों में रिजर्वेशन डाटा और रिपोर्ट को UAMP पोर्टल पर करें अपलोड
यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेट्री डॉ. जी. एस. चौहान की तरफ से सभी देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू आरक्षण नियमों के अनुसार संस्थान में लागू आरक्षण नियमों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करें। साथ ही, इन सभी संस्थानों को शैक्षणिक पदों (प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर) और गैर-शैक्षणिक पदों (सभी लेवल, जैसे – वायस चांसलर, रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, एलडीसी, स्टेनो, आदि) के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार रिक्तियों की जानकारी यूजीसी के यूनिवर्सिटीज एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल (UAMP) पर अपलोड करने को कहा गया है।
दाखिले और छात्रावांस आवंटन में आरक्षण
इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न यूजी, पीजी, रिसर्च, आदि कोर्सेस में दाखिले के लिए सीटों के विभिन्न आरक्षित वर्गों के आरक्षण नियमों के अनुसार रिक्तियों की संख्या और इन स्टूडेंट्स को छात्रावास आवंटन के नियमों को लागू करने की वर्तमान स्थिति पर भी रिपोर्ट को यूजीसी के UAMP पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।