म्हाडा लाटरी– ‘म्हाडा’ के कोंकण हाउसिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड ने 4 हजार 654 फ्लैटों के लिए विज्ञापन जारी किया है। उसके लिए पात्रता मानदंड और जरूरी दस्तावेज तय किए गए हैं।आवास और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि ‘म्हाडा’ फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र में कम से कम 15 साल लगातार रहने का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।
15 साल की रेजिडेंसी शर्त
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के निवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। म्हाडा को एक लिखित बयान मिला है। जिसमें 15 साल की रेजिडेंसी शर्त को रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन, उन्होंने स्पष्ट किया कि म्हाडा द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंड सही हैं। कोंकण हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक एवं उसके परिवार के पास स्वामित्व के आधार पर विज्ञापित नगरपालिका क्षेत्र/नगरपालिका क्षेत्र/ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवासीय मकान/ आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए
- आवेदकों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया महाराष्ट्र अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि आवेदक पिछले 20 वर्षों के दौरान लगातार कम से कम 15 वर्षों तक महाराष्ट्र राज्य के किसी भी हिस्से में
- रहा है या आवेदन टोकन नंबर
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- आरक्षित श्रेणी जाति की वैधता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण