अकोला – संपत्ति कर, बाजार/लाइसेंस संग्रह, जल पट्टी कर संग्रह, दैनिक बाजार संग्रह आदि के लिए अकोला नगर निगम अनुबंध दिनांक। 2 अगस्त 2023 से एम.स्वाति इंडस्ट्रीज (रांची) को दिया गया।परंतु उक्त कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आज दि. 31 दिसंबर 2024 को मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. सुनील लहने के आदेश से उक्त कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया है.
साथ ही मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. लहाने के आदेश के मुताबिक अब से सभी प्रकार के करों की वसूली पहले की तरह मनपा स्तर पर ही की जायेगी. अब से संपत्ति कर की वसूली, बाजार/लाइसेंस वसूली, जल लाइन कर वसूली, दैनिक बाजार वसूली आदि केवल नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा की जाएगी और शहर के नागरिक किसी भी निजी व्यक्ति से कर से संबंधित धन का लेनदेन नहीं करेंगे। नगर पालिका के मुख्य कार्यालय एवं चारों जोन कार्यालयों में कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा शहर के नागरिकों से अपील की गयी है कि वे चालू वर्ष का बकाया एवं संपत्ति कर जमा कर नगर पालिका प्रशासन को सहयोग करें.