नई दिल्ली- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (SFT) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। विभाग ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से एसएफटी समय से भरने की अपील की है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61ए में दाखिल करना जरूरी है। ऐसे में विभाग ने एसएफटी दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।
क्या होता है एसएफटी
वित्तीय लेन-देन का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है, जो निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान हुआ है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद, 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा आदि। एसफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, सब-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़, डिविडेंड देने वाली और शेयर बायबैक कंपनियों पर होती है।
एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। गैर-दाखिल करने या गलत विवरण देने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी के जरिये आयकर विभाग एक व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन का ट्रैक करता है।