अकोला- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंगलवार, 28 जून से अगले आदेश तक अकोला जिले में लागू कर दी गई है क्योंकि राज्य में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े इस बात को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है । राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए राज्य में बागी विधायकों और मंत्रियों ने अपना अलग गुट बना लिया है. जिस के चलते राज्य में कभी कोई बड़ी घटना ना हो इस के लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है. और नागरिको से आव्हान किया गया है की मोर्चे,रैली और अन्य आयोजन पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर ही किये जाये, अन्यता उन पर कार्यवाही की जाएगी
यह है धारा 144 लगाये जाने की ओडर कोपी