मुंबई- लोगों और पक्षियों के बीच घातक घटनाओं को रोकने के लिए, इस वर्ष, मुंबई पुलिस ने 15 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति त्योहार से पहले नायलॉन पतंग के तार या मांझा के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने पांच जनवरी 2023 को जारी आदेश के तहत 12 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक नायलोन मांझा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने नायलॉन पतंग के तार अक्सर चोटिल हो जाते हैं और कुछ मामलों में, लोगों के साथ-साथ पक्षियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। पिछले साल दिसंबर में, पुणे में एक 45 वर्षीय व्यक्ति के गले में एक नायलोन मांझे की वजह से गहरा घाव होने के बाद उसकी जान चली गई थी।
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप
नायलॉन के तार समान रूप से हानिकारक होते हैं क्योंकि वे गैर-बायोडिग्रेडेबल होते हैं और सीवर को अवरुद्ध कर सकते हैं और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आदेश के अनुसार, नायलॉन पतंग के तार का उपयोग, बिक्री और भंडारण करने वाले लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत दंडित किया जाएगा।
मकर संक्रांति त्योहार के अवसर को चिह्नित करने के लिए, जिसे उत्तरायण या माघी के नाम से भी जाना जाता है, लोग उत्सव के एक भाग के रूप में पतंग उड़ाते हैं। यह त्योहार कई भारतीय राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और अन्य में यह असम में माघ बिहू, पंजाब में माघी, तमिलनाडु में पोंगल और उत्तराखंड में घुघुती जैसे अन्य त्योहारों के साथ मेल खाता है।