
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी को जारी एक आदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की जानकारी ऋण सूचना संस्थानों को उपलब्ध न कराने और आरबीआई नियमों के अनुसार केवाईसी (पहचान सत्यापन) आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने 6 फरवरी को जारी अपने आदेश में डीसीबी बैंक लिमिटेड पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई गैर-कृषि स्वर्ण गिरवी ऋण खातों के संबंध में ऋण-मूल्य सूत्र को बनाए न रखने के लिए की है।
आरबीआई ने नवी फिनसर्व लिमिटेड पर 38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वसूली एजेंटों से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए की गई है। इस कंपनी ने शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले ग्राहकों से ऋण भुगतान के लिए संपर्क किया था। आरबीआई ने कहा है कि इस संबंध में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर 5.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीएसबी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आरबीआई के व्यावसायिक संवाददाताओं के कार्यक्षेत्र और बैंक की ग्राहक सेवा संबंधी निर्देशों का पालन न करने के लिए की गई है। बैंक पर बचत खाताधारकों की जानकारी के बिना शुल्क वसूलने का भी आरोप है।
आरबीआई ने 11 फरवरी को एक आदेश जारी कर लखनऊ स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस संबंध में आदेश आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। बैंक को 13 फरवरी को कारोबार समाप्त होने के बाद बंद रखने का आदेश दिया गया है।



