Saturday, November 23, 2024
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07 अक्टूबर तक बदल सकते हैं 2,000 रुपये के नोट,RBI ने जारी किया सर्क्युलर

नई दिल्ली- भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक और आरबीआई में जाकर नोट को बदल या जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इस साल मई में आरबीआई ने घोषणा की थी कि 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा।

नई बैंक ने नोट को वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदला जा सकता था। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अभी भी सर्कुलेशन में लगभग 93 फीसदी ही नोट वापस आए हैं। इसका मतलब है कि कई लोगों ने अभी तक नोट को जमा या एक्सचेंज नहीं किया है।बैंक ने नोट को एक्सचेंज करने की लिमिट 20,000 तय की थी।

 

 

आरबीआई ने क्यों लिया निर्णय

19 मई 2023 को आरबीआईने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेना की घोषणा की थी। यह फैसला बैंक द्वारा इसलिए लिया गया था क्योंकि बाजार में इस नोट का चलन बाकी नोट की तुलना में कम था। बैंक ने 29 सितंबर 2023 को जानकारी दी की अभी तक 3.42 लाख रुपये वैल्यू के नोट वापस आ गए हैं। इसका अर्थ है कि बाजार में अभी भी 0.14 लाख रुपये के नोट मौजूद है।

7 अक्टूबर के बाद बदल सकते हैं नोट

आरबीआई ने मौजूदा स्थिति के आंकलन के बाद यह फैसला लिया है। 8 अक्टूबर के बाद किसी भी बैंक में नोटों की वापसी नहीं होगी। वहीं, आरबीआई के 19 कार्यालयों में इन नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा जारी रहेगी। जिन लोगों के घर से कार्यालय दूर है वह पोस्ट ऑफिस के जरिये नोट भेज कर उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए आईडी-प्रूफ और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा सरकारी एजेंसियों या दूसरी जांच एजेंसियों के लिए आरबीआइ के कार्यालयों में नोट बदलने की कोई सीमा नहीं होगी।

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