अकोला- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा, डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन’, ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) प्रणाली – ग्राहक शुल्कों का युक्तिकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.09 लाख (एक लाख नौ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(c) तथा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26(6) के साथ पठित धारा 30(1) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन और तत्संबंधी पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक ने:
i. कुछ मामलों में गैर-एसएलआर निवेशों के लिए विवेकपूर्ण एकल प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन किया था; और
ii. कुछ एनईएफ़टी लेन-देनों पर निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक शुल्क लगाया था।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।




