RBI ने ऋण खातों पर जुर्माने पर दंड को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इसके तहत लोन खातों में जुर्माने को लेकर कई नियम जारी किए गए हैं. रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों और विनियमित संस्थाओं को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ऋण खातों पर जुर्माना विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहिए।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियम 

रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत बैंकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं. तदनुसार, ऋण खातों पर जुर्माना नियमों का पालन कैसे करें, इसके निर्देश परिपत्र में दिए गए हैं। आरबीआई ने यह निर्णय हाल ही में बैंकों द्वारा ऋण पर वसूले जाने वाले ब्याज में जुर्माना जोड़ने और उस आधार पर उधारकर्ताओं से ब्याज वसूलने की कई घटनाओं के बाद लिया है। RBI ने नई गाइडलाइंस की घोषणा की है. इन नई गाइडलाइंस के अनुसार, लोन न चुकाने की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला जुर्माना दंडात्मक शुल्क माना जाएगा न कि दंडात्मक ब्याज।

ट्विटर के माध्यम से आरबीआई से जानकारी 

बदले हुए नियमों की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। आरबीआई ने ट्वीट कर सर्कुलर शेयर किया है. सर्कुलर में बदले गए नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है.

RBI द्वारा जारी दिशानिर्देश कब से लागू होंगे? 

आरबीआई सर्कुलर में दी गई जानकारी के अनुसार, जारी की गई नई गाइडलाइंस अगले साल यानी 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। नए नियम लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों पर भी लागू होंगे। सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी आरबीआई के इन दिशानिर्देशों के दायरे में आएंगे.

रिजर्व बैंक ने ‘उदगम’ वेब पोर्टल लॉन्च किया

देशभर के विभिन्न बैंकों में हजारों करोड़ रुपये बिना विरासत के पड़े हैं। इन रकमों पर किसी ने दावा नहीं किया है. लेकिन आरबीआई  ने आम लोगों के लिए अपना बैंक बैलेंस जानने की  पहल की है । भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘UDGAM’ नाम से एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बैंकों में लावारिस जमा का पता लगा सकता है।

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