नई दिल्ली- केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और केंद्रीय पुलिस संगठनों व राज्य पुलिस में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मियों को तोहफा दिया है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले GST पर 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को कैंटीन से समान काफी सस्ते दाम में मिलेगा।
इन जवानों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस बलों के कर्मियों की कड़ी मेहनत को देखते हुए और उसका सम्मान कर CAPFs कर्मियों और उनके परिजन के कल्याण को बहुत महत्व देता है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी अक्सर सुदूर इलाकों एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, जहां वे अपनी जान और निजी असुविधाओं की परवाह किए बिना ड्यूटी करते हैं। इससे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान या उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
देश में 1700 से अधिक कैंटीन
केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार की स्थापना साल 2006 में हुई थी। वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ इसकी मौजूदगी पूरे भारत में है। इनके माध्यम से केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार पुलिस बलों के कर्मियों को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं।