अकोला में गुंठेवारी खुले भूखंड अनधिकृत निर्माण नियमानुकूल करने का अवसर, दिनांक 25 से सुरु होगी प्रक्रिया

अकोला-  महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2020 तक के मकान, प्लॉट गुंठेवारी कानून अनुसार नियमाकुल करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में शासन निर्णय भी जारी किया गया। इससे पूर्व गुंठेवारी विकास योजना अंतर्गत दिसंबर 2001 तक के गुंठेवारी विकास क्षेत्र नियमाकुल करने की अनुमति थी, लेकिन अकोला महानगरपालिका में गुंठेवारी को लेकर हुई गड़बड़ियों की वजह से तत्कालीन आयुक्त ने गुंठेवारी प्रकरणों की मंजूरी पर रोक लगा दी थी। सन 2014 से मनपा क्षेत्र में गुंठेवारी को नियमाकुल करना बंद किया गया, जिससे इस कारण अकोला शहर के अधिकतर गुंठेवारी भूखंड नियमाकुल नहीं हो पाए।

इस कारण संबंधितों को खरीदी-बिक्री व्यवहार, मालिकाना हक का पंजीयन न होने, बैंक से कर्ज न मिलने समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से शासन ने अहम निर्णय लिया। इस निर्णय पर अब अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में भी अमल होने जा रहा है। महासभा की अनुमति मिलने से नगर रचना विभाग ने गुंठेवारी विकास नियमाकुल के लिए वेबसाईड के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाईड उपलब्ध कराई है।

अंततः गुंठेवारी के खुले भूखंड तथा अनधिकृत निर्माणों को नियमाकूल करने नगररचना विभाग ने साफ्टवेअर तैयार करवा लिया है . दी 25 जनवरी से प्रकरण मंजूरी की कार्यवाही आरंभ होगी। गुंठेवारी प्लाट होनेवाले नागरिकों के लिए सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, लेकिन यह अवसर सीमित समय के लिए ही हो सकता है। इसलिए जो अपने प्लाट, अनधिकृत निमयाकूल नहीं करवाएंगे उन्हें आनेवाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

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