प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं सफर, भारतीय रेलवे के नियम

नई दिल्ली- दोस्तों या रिश्तेदारों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए हम स्टेशन जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म टिकट  लेनी होती है। अगर इसके बिना जाते हैं और चेकर हमें पकड़ लेता है तो जुर्माना के साथ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई बार सामान सेट करने या फिर किसी दूसरी वजह से हम ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और हॉल्ट टाइम कम होने की वजह से ट्रेन चल पड़ती है। ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल ट्रेन टिकट न होकर केवल प्लेटफॉर्म टिकट होता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट पर हम सफर कर सकते हैं।

प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर क्या है नियम

अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ सफर करते हैं तो कोई भी आपको ट्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता है। कई लोग भारतीय रेलवे के इस नियम  के बारे में नहीं जानते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप जल्दबाजी या फिर इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आपको सबसे पहले टीटीई से मिलना होगा। टीटीई से मिलने के बाद आपको उससे अगले स्टेशन की टिकट लेनी होगी और 250 रुपये फाइन देना होगा।

वेटिंग टिकट के लिए क्या है नियम

अगर आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट  लेते हैं और वो कन्फर्म नहीं होता है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो वेटिंग टिकट से सफर करना अमान्य है। अगर आप इस टिकट के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

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