नागपुर- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब उपभोक्ता अगले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही कर सकेंगे। पहले यह अवधि लगभग 15 दिन थी।
दिव्य हिन्दी बिजनेस डेस्कः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब उपभोक्ता अगले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही कर सकेंगे। पहले यह अवधि लगभग 15 दिन थी। तेल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है, जिससे 21 दिन से पहले ऑनलाइन बुकिंग संभव नहीं होगी। यह नियम शुक्रवार से लागू कर दिए गए हैं और सभी गैस एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अनुसार, अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) देना अनिवार्य होगा। जब उपभोक्ता अपने मोबाइल से गैस बुकिंग करते हैं, तब उनके मोबाइल पर ओटीपी की तरह एक कोड भेजा जाता है। सिलेंडर की डिलीवरी के समय यह कोड डिलीवरी मैन को बताना होगा, तभी गैस सिलेंडर सौंपा जाएगा।
e-KYC अनिवार्य
अब एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) भी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगली बुकिंग ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से कर पाएंगे। यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए गैस की आपूर्ति को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
देश में पेट्रोल-डीजल और LPG की कोई कमी नहीं
तेल कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




