नई दिल्ली- सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है. अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिये गये है. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं. अगर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी ड्युटी मे लापलवाही बरती है या कोई अपराध किया है तो सरकार अब ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित करेगी !
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन :-
केंद्र सरकार ने हाल में CCA सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2021 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जीसमे CCA नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया गया है ! इसमे नए प्रावधान जोड़े गए, अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी. तथा अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे.
- अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है.
सरकार ने यह जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है. - ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
- ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो,और अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.