MBBS NEET New Rules: यह महत्वपूर्ण जानकारी उन विद्यार्थियो के लिये हैं जो MBBS में पढ़ रहे हैं या फिर NEET परीक्षा की तैयारी में लगे हैं. इस जानकारी के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम बनाए हैं, जो सभी पर लागू होंगे. इस नियम के तहत अब MBBS परीक्षा पास करने के लिए अनगिनत मौके नहीं दिए जाएंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल छात्रों के एक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है और NMC की नई गाइडलाइंस को कायम रखा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल एक प्रतिष्ठित पेशा है और डॉक्टर बड़े स्तर पर आम लोगों की सेवा करते हैं. इसलिए, नियम ऐसे हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वही लोग मेडिकल प्रोफेशनल बनें जो इसके योग्य हों और जिनका इसके प्रति झुकाव हो.
कुछ MBBS छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में परीक्षा में बैठने के लिए और मौके देने को लेकर याचिका दायर की थी. छात्रों ने MBBS परीक्षा में प्रयासों की संख्या सीमित नहीं होने पर उन्होंने याचिका दायर की. इन छात्रों का तर्क था कि NMC का नियम उनके मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद आया था, इसलिए यह उन पर लागू नहीं होना चाहिए.
ये छात्र 4 प्रयासों में भी MBBS प्रथम वर्ष की परीक्षा पास नहीं कर सके. उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन के नए नियम के तहत उन पर परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी. बेंच ने कहा कि आयोग का नियम मनमाना नहीं है. उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह जितनी बार चाहे उतनी बार परीक्षा दें.
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NMC का ये है नियम
नेशनल मेडिकल कमीशन के ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा नियमन (संशोधन) 2019 के नियम के अनुसार NEET क्वालिफाई करने के बाद जब MBBS में एडमिशन लेते हैं तो कोर्स के दौरान होने वाली वार्षिक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 4 मौके दिए जाते हैं. अगर आप 4 प्रयासों में MBBS की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पांचवां मौका नहीं दिया जाता है.