मुंबई- महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर! राज्य सरकार ने 14 जिलों से कोरोनाकाल से जुड़े सारे प्रतिबंध हटाने (Maharashtra Unlock) का फैसला किया है . सिनेमाहॉल, नाटकघर, रेस्टोरेंट, होटल, टूरिस्ट स्पॉट्स, धार्मिक स्थल 100 फीसदी क्षमता से खोले (Restrictions relaxed) जा रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल के प्रतिबंधों में ढिलाई से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी (New guidelines) कर दी है. यह नई गाइडलाइंस 4 मार्च से लागू हो जाएगी. यानी राज्य के 14 जिलों में कोरोना काल से पहले की तरह सब कुछ फुल कैपेसिटी से शुरू रहेगा. बाकी जिलों में भी सिर्फ मनोरंजन स्थल और पर्यटन से जुड़े क्षेत्र 50 फीसदी क्षमता से शुरू रहेंगे. बाकी प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है.
राज्य सरकार की नई नियमावली के मुताबिक 14 जिलों के अलावा बाकी जिलों में विवाह सामारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी सभाओं को 50 फीसदी की क्षमता के साथ आयोजित किया जा सकेगा. इसी तरह सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से शुरू किए जा सकेंगे. इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को अंतर्राज्यीय प्रवास करने की छूट दी गई है. इसी तरह स्कूल अब पूरी तरह से ऑफलाइन शुरू करने का निर्देश दिया जा चुका है.
राज्य के इन 14 जिलों में थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स 100 फीसदी ओपन!
- मुंबई
- मुंबई सबर्बन
- पुणे
- भंडारा
- सिंधुदुर्ग
- नागपुर
- रायगढ़
- वर्धा
- रत्नागिरी
- सातारा
- सांगली
- गोंदिया
- चंद्रपुर
- कोल्हापुर
बाकी जिलों के लिए ये है नई नियमावली
जो ए ग्रेड के जिले नहीं होंगे उन जिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाहॉल्स, नाटकघर, रेस्टोरेंट,बार, खेल के मैदान, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल, धार्मिक स्थल. नाटक घर, पर्यटन स्थल, मनोरंजन पार्क, सभी सार्वजिक स्थल 50 फीसदी क्षमता से शुरू करने की इजाजत होगी. ए ग्रेड जिलों में ये 100 फीसदी क्षमता से शुरू रहेंगे. एक जिले से दूसरे जिले और अंतर्राज्यीय प्रवास के लिए या तो कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी होगा.
इस तरह से ए और बी ग्रुप में जिलों को बांटा गया
पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती होने लाएक मरीजों की संख्या काफी कम होती चली गई है. इन्हीं वजहों से राज्य सरकार ने कोरोना काल के प्रतिबंधों को खत्म करने या ना के बराबर कम करने का फैसला किया है. इसके लिए कोरोना की स्थिति के आधार पर जिलों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है. जहां कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में आया है उन जिलों को ए ग्रेड में रखा गया है. बाकी जिलों को बी ग्रेड में शामिल किया गया है. ए ग्रेड वाले वे जिले हैं जहां 90 फीसदी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज और 70 फीसदी आबादी को दूसरी डोज मिल चुकी है.साथ ही जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी या उससे कम हैं और आईसीयू बेड 40 फीसदी से कम भरे हुए हैं, उन्हें ए ग्रेड में शामिल किया गया. ए ग्रेड वाले कुल 14 जिले हैं. इनके नाम ऊपर दिए जा चुके हैं. चार मार्च से राज्य सरकार की नई नियमावली लागू हो जाएगी.
100 फीसदी अनलॉक के लिए 100 फीसदी वैक्सीनेशन की शर्त
जिन 14 जिलों में थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स पर्यटन स्थल, खेल के मैदान, धार्मिक स्थल, कार्यालय, स्कूल 100 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत है उन क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों का 100 फीसदी वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा.