मुंबई- महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य की सभी दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। इससे व्यापार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कुछ दुकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
कौन सी दुकानें रहेंगी बंद
मद्यपान गृह, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, देशी बार 24 घंटे खुले नहीं रहेंगे।
जबकि अन्य सभी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट और दुकानें अब 24 घंटे चालू रखी जा सकेंगी।
महाराष्ट्र दुकाने और आस्थापना अधिनियम 2017 के अंतर्गत यह नियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार सभी दुकानें, होटल, भोजनालय, थिएटर और सार्वजनिक मनोरंजन की जगहें 24 घंटे खुली रह सकती हैं, लेकिन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश तथा हर सप्ताह लगातार 24 घंटे विश्राम देना अनिवार्य होगा।
सरकार के अधिकार
इस अधिनियम के कलम 11 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह विभिन्न प्रकार की आस्थापनाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्र और समय के अनुसार खोलने-बंद करने का समय निर्धारित कर सके।
2017 में सरकार ने अधिसूचना जारी कर परमिट रूम, बार, डांस बार, हुक्का बार, डिस्कोथेक और शराब बिक्री करने वाली दुकानों पर समय सीमा तय की थी। बाद में 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना में थिएटर और सिनेमा गृहों को इस सूची से बाहर किया गया।
शराब पर प्रतिबंध
जहाँ भी शराब (वाइन, बीयर आदि) की बिक्री होती है, ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए शुरू और बंद करने का समय निर्धारित रहेगा। इन्हें 24 घंटे खुले रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग से सरकार को कई शिकायतें भी मिली हैं। इसलिए अधिनियम के अनुसार शराब बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे खुला रहने का प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in