
मंत्री सरनाईक ने बताया कि अभी तक इलेक्ट्रिक रिक्शा को यात्री परिवहन के लिए अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राज्य में ई-वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना (30 जून 2016) के अनुसार सभी प्रकार के यात्री परिवहन वाहनों के लिए एक समान नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले के बाद पारंपरिक ऑटो रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा समेत सभी प्रकार के वाहनों पर समान नियम लागू होंगे। सरकार का मानना है कि इससे यात्री परिवहन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा।
सिंगल विंडो योजना की तैयारी
परिवहन मंत्री ने बताया कि परमिट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही सिंगल विंडो योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत आवेदन स्वीकार करना, दस्तावेजों की जांच और परमिट की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर सरल तरीके से पूरी की जाएगी।
सरकार को उम्मीद है कि इस निर्णय से यात्री परिवहन व्यवस्था में अनुशासन बढ़ेगा, नियमों का बेहतर पालन होगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित परिवहन सेवा मिल सकेगी।



