नई दिल्ली- महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हैं। मामले में गुरुवार को सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 28 नवंबर को सुनवाई कर सकता है।
महापौर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और 92 नगर परिषदों में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब 4-5 बार सुरलाई टल चुकी है। नगर परिषद चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, इस पर पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी। इसमें
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न्यायलय ने यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए सुनवाई को पांच हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। विशेष पीठ का गठन करने की बात भी कही गई थी। इससे पहले जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर पिछले फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ 92 नगर परिषदों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा था कि जिन 367 जगहों पर निकाय चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, वहां ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है।