नए लेबर कानून के अनुसार इससे ज्यादा बची छुट्टी तो बदले में मिलेगा एक्स्ट्रा पेमेंट!

नये श्रम कानून- देश में काम और कर्मचारियों की जिंदगी के बीच बेहतर बैलेंस बनाने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएंगे. चार नये श्रम कानूनों में बदलाव के बाद कर्मचारियों को कंपनी से 30 दिन से अधिक छुट्टी होने पर एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे. अगर नए लेबर कानून लागू हो जाते हैं तो ऐसे में 30 दिन से ज्यादा छुट्टी बची होने पर कंपनी एंप्लाई को एक्स्ट्रा पैसे देगी.

नए कानून में क्या हुआ बदलाव?

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन कोड (OSH Code), 2020 के अनुसार एक कैलेंडर ईयर में एक कर्मचारी को कम से कम 30 दिन से अधिक का पेड लीव नहीं बचा होना चाहिए. अगर एंप्लाई के पास 30 दिन से अधिक पेड लीव रहता है तो ऐसे में कंपनी को 30 से अधिक छुट्टी होने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा.

इस कानून को लाने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि इससे लोगों को साल भर में कम से कम एक तय मात्रा में छुट्टी मिल सके और उन्हें काम करने के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन कोड लागू हो पाए.

श्रम कानून संसद से हो चुके पारित

भारत में लंबे वक्त लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग की जा रही है. ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत में लंबे वक्त से चार श्रम कानून संसद से पास हो चुके हैं और नोटिफाई भी किए जा चुके हैं, मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन लेबर कानूनों को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों संहिताओं से भी पारित करना पड़ेगा. इसके बाद भी यह पूरे देश में एक समान लागू हो पाएगा.

नये लेबर नियमों में कौन-कौन से हो रहे बदलाव?

ध्यान देने वाली बात ये है कि नये लेबर कानूनों में 30 दिन के बाद की छुट्टी पर एक्स्ट्रा पैसे के अलावा कर्मचारियों को दो दिन के अलावा 3 दिन की छुट्टी मिलेगी. मगर बाकी हफ्ते के दिनों में काम के घंटे बढ़ जाएंगे. नए लेबर कानूनों के लागू होने को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहा है मगर आम चुनाव से पहले इसके लागू होने की उम्मीद कम है.

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