पक्ष के वकील ने दी यह दलील
कालीचरण महाराज की जमानत से पहले अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपना पक्ष रखा। सरकारी वकील ने कालीचरण महाराज की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से सांप्रदायिकता फैला सकते हैं। वहीं कालीचरण महाराज के वकील ने जमानत के पक्ष में दलील दी। उन्होंने कहाकि कालीचरण महाराज करीब तीन महीने से जेल में हैं। ऐसे में उनको जमानत मिलनी चाहिए।
पुलिस ने पेश किया था 50 पेज का चालान
कालीचरण महाराज के खिलाफ पुलिस ने हाई कोर्ट में 50 पेज का चालान पेश किया था। शुक्रवार को भोजनावकाश के पहले सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भोजनावकाश के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तब सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता कालीचरण महाराज को 92 दिनों बाद जेल से रिहाई मिलेगी।
कालीचरण महाराज की जमानत की खबर सामने आने के बाद उनके भक्तों में हर्ष की लहर देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर कालीचरण महाराज के समर्थक जमानत मिलने पर खुसी व्यक्त कर रहे हैं.