RD के जरिए आसानी से तैयार हो सकता हैं अच्छा खासा पैसा,जाने निवेश की स्कीम

 

आप इन दिनों पैसा निवेश करने के लिए कोई ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको बेहतर ब्याज भी मिले तो रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इन स्कीम्स में हर महीने निवेश करके आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस समय RD पर 7.00% तक का सालाना ब्याज ऑफर कर रहा है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि देश के प्रमुख बैंक जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा और पोस्ट ऑफिस RD पर कितना ब्याज दे रहे हैं। ताकि आप सही जगह निवेश करके ज्यादा फायदा कमा सकें।

 RD क्या है?

रिकरिंग डिपॉजिट, या RD बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसका इस्‍तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहें और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी।RD पर कई बैंक 7% सालाना ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में आप अगर 7% की दर से हर महीने 2 हजार रुपए 5 साल तक निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको करीब 1 लाख 44 हजार रुपए मिलेंगे।

RD से कमाए ब्याज पर लगता है टैक्स

रिकरिंग डिपॉजिट (RD) से होने वाली ब्याज आय अगर 40 हजार रुपए (सीनियर सिटीजन के मामले में 50 हजार रुपए) तक है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। इससे ज्यादा आय होने पर 10% TDS काटा जाता है।

 हर महीने कितना जमा करे तो  5 साल मे मिलेगा इतना

हर महीने निवेश कुल कितना जमा किया कितना ब्याज मिलेगा कुल कितने रुपए मिलेंगे
1,000 रुपए 60 हजार रुपए 11 हजार 933 रुपए 71 हजार 933 रुपए
2,000 रुपए 1 लाख 20 हजार रुपए 23 हजार 871 रुपए 1 लाख 44 हजार रुपए
5,000 रुपए 3 लाख रुपए 59 हजार 667 रुपए 3 लाख 59 हजार रुपए

नोट: ये कैलकुलेशन अनुमानित तौर पर किया गया है और 7% ब्याज दर के हिसाब से किया गया है।

टैक्स के दायरे में नहीं तो फॉर्म 15H-15G अवश्य करें जमा

अगर आपकी RD से सालाना ब्याज आय 40 हजार रुपए (सीनियर सिटीजन के मामले में 50 हजार रुपए) से अधिक है, लेकिन आपकी कुल सालाना आय (ब्याज आय मिलाकर) उस सीमा तक नहीं है, जहां उस पर टैक्स लगे तो बैंक TDS नहीं काटता है।इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 15H और अन्य लोगों को फॉर्म 15G जमा करना होता है। फॉर्म 15G या फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म है। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है।

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