टैक्स रिफंड के बदल गए नियम, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी!

FM Nirmala Sitharaman: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से टैक्स रिफंड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को मिलेगा. इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन नियमों को लेकर जानकारी दी गई है.

21 दिन में लेना होगा फैसला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए नए नियमों के बारे में कहा है कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड के मुकाबले रिफंड एडजस्ट करने में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है. इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला लेना होगा. विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिए गए इस फैसले से मुकदमेबाजी में भी काफी कमी आएगी.

पहले 30 दिन थी समय सीमा

डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स ने बताया है कि पहले यह समय सीमा 30 दिन की थी, लेकिन अब इसको घटाकर 21 दिन करने का फैसला लिया गया है. अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर टैक्स भरने वाला एडजस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह मामला एसेसिंग अधिकारी के पास जाएगा और वह इसे 21 दिन के अंदर सुलझाएंगे और अपनी राय देंगे.

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

रिफंड का गलत एडजस्टमेंट

इसके अलावा कुछ मामलों मे धारा 245 के तहत सूचना जारी करने के लिए डिमांड पोर्टल पर भी जवाब दिया था कि किसी भी तरह की गलत डिमांड को एसेसिंग अधिकारियों द्वारा रोका जा चुका है. इसके साथ ही कई बार मांगों के खिलाफ रिफंड का गलत एडजस्टमेंट किया गया है, जिससे कई बार शिकायतें हुई हैं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here