Saturday, November 23, 2024
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1 सितंबर से देश के छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम

नई दिल्ली- सरकार एक सितंबर से ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’  इनवॉइस इन्सेंटिव स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को 10,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ईनाम लकी ड्रा के तहत दिया जाएगा। शुरुआत में स्कीम देश के छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से कहा गया कि इस स्कीम का उद्देश्य ग्राहकों को हर खरीदारी के समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। शुरुआत में ये स्कीम असम, गुजरात, हरियाणा के साथ और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में लागू की जाएगी।

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ स्कीम के लिए क्या है पात्रता?

सीबीआईसी की ओर से एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा गया कि इस स्कीम में ग्राहक जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर स्कीम भाग ले सकते हैं।साथ ही एक क्रिएटिव भी पोस्ट किया, जिसमें इस स्कीम को लेकर जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि एक सितंबर, 2023 से जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं।

इसके लिए मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप भी लॉन्च किया गया जाएगा, जो कि एक सितंबर,2023 से काम करेगा। ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध होगा। इसके साथ लिखा हुआ था कि 10,000 से लेकर एक करोड़ से ईनाम ग्राहक जीत सकते हैं।लकी ड्रा में भाग लेने के लिए ग्राहक को कम से कम 200 रुपये का बिल अपलोड करना होगा और अधिकतम 25 इनवॉइस एक महीने में अपलोड किए जा सकते हैं। मासिक और तिमाही आधार पर लकी ड्रा निकाला जाएगा।

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