GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग जारी मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली– इस मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी (मंत्रियों की कमेटी) के पास भेज दिया गया है। अब ये कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST को खत्म करने या कम करने की जरूरत है या नहीं। GST खत्म या कम होने से इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा।इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति लाइफ, हेल्थ और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए GST और रेवेन्यू से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करेगी। मीटिंग के बाद इसमें लिए गए सभी फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल रहेंगी।

ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में कंडीशन रिपोर्ट पेश होगी

ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारी GST काउंसिल के समक्ष एक कंडीशन रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में बताया जाएगा कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग फील्ड से GST रेवेन्यू कितना मिला है। 1 अक्टूबर 2023 से ही ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाया गया था।

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28% GST पेमेंट करना जरूरी

इससे पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% GST का भुगतान नहीं कर रही थीं। कंपनियों का तर्क था कि स्किल के खेल और चांस के खेल के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं। अगस्त 2023 में अपनी मीटिंग में GST काउंसिल ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28% GST पेमेंट करना जरूरी है।

22 जून को हुई थी GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग

GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग 22 जून को हुई थी। तब दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा था कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्डवाइज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं, भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को GST से छूट दी गई।

GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग के बड़े फैसले

  • रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज GST से मुक्त।
  • मिल्क केन्स यानी दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12% की दर तय की गई।
  • फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% टैक्स।
  • सभी सोलर कुकर पर 12% GST।
  • कार्टन बॉक्स पर 12% GST। पहले ये 18% था।
  • पोल्ट्री कीपिंग मशीनरी के पार्ट्स पर 12% GST।
  • शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के हॉस्टल पर भी GST में छूट।
  • एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विप्मेंट, टूल्स और टूल-किट्स के इंपोर्ट पर 5% IGST।

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